स्वास्थ्य स्थितियों वाले प्रवासियों को अमेरिका में वीज़ा नहीं मिल सकता, ट्रंप प्रशासन का नया निर्देश

ट्रंप प्रशासन के नए निर्देश के अनुसार, अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले प्रवासियों के स्वास्थ्य को आधार बनाकर वीज़ा अस्वीकृत किया जा सकता है। जानिए नए नियम और संभावित प्रभाव।

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ट्रंप प्रशासन ने नए नियम जारी किए, जिनके अनुसार कुछ चिकित्सकीय स्थितियों वाले आवेदक अमेरिका में स्थायी निवास के लिए वीज़ा पाने के योग्य नहीं माने जाएंगे।

अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए वीज़ा आवेदन करने वाले प्रवासियों के लिए नई बाधाएँ सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी दूतावासों और कांसुलर कार्यालयों को निर्देश दिया है कि जिन आवेदकों में कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियाँ हों, उन्हें वीज़ा देने से रोकें। इसका कारण यह बताया गया है कि ऐसे लोग भविष्य में सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं।

KFF Health News की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिक “कुछ चिकित्सकीय स्थितियों” के कारण अस्वीकृत किए जा सकते हैं। इसमें कार्डियोवैस्कुलर रोग, श्वसन रोग, कैंसर, मधुमेह, मेटाबॉलिक रोग, न्यूरोलॉजिकल रोग और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ शामिल हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि इन स्थितियों का इलाज सैकड़ों हजार डॉलर तक खर्चीला हो सकता है।

इसके अलावा, मोटापा जैसी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह अस्थमा, स्लीप एप्निया और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएँ पैदा कर सकता है। वीज़ा अधिकारी अब यह मूल्यांकन करेंगे कि आवेदक के पास अपनी पूरी जीवन अवधि के दौरान इलाज का खर्च खुद वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन हैं या नहीं, ताकि वे सरकारी सहायता या लंबे समय तक संस्थागत देखभाल पर निर्भर न हों।

नए निर्देश में यह भी कहा गया है कि आवेदक के परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति जैसे बच्चे या वृद्ध माता-पिता का भी ध्यान रखा जाए। यदि कोई परिवारिक सदस्य गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का सामना कर रहा है और इसके कारण आवेदक अपनी नौकरी नहीं निभा सकता, तो इसे भी वीज़ा अस्वीकृति का कारण माना जा सकता है।

यह नया निर्देश ट्रंप प्रशासन की प्रवासियों पर कड़ी नज़र की नीति को और मजबूत करता है। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे “चिंताजनक” बताया है, क्योंकि वीज़ा अधिकारी चिकित्सकीय विशेषज्ञ नहीं हैं और न ही वे किसी व्यक्ति की दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्थिति का सटीक अनुमान लगा सकते हैं।

जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय की प्रवास कानून विशेषज्ञ सोफिया जेनोवेज़ ने कहा कि इस निर्देश की भाषा वीज़ा अधिकारियों और मेडिकल परीक्षकों को आवेदकों की चिकित्सा देखभाल की लागत और रोजगार क्षमता का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें यह भी शामिल है कि आवेदक भविष्य में किसी प्रकार की सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं या नहीं।

इस नए निर्देश के तहत अब अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले प्रवासियों की स्वास्थ्य स्थिति आवेदन प्रक्रिया में एक मुख्य कारक बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति भविष्य में कई प्रवासियों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है और चिकित्सा मूल्यांकन और रोजगार क्षमता का अनुमान लगाना जटिल हो जाएगा।

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