- शादी समारोह का बकाया चुकाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने पर दर्ज हुआ था केस
जमशेदपुर : वसुंधरा स्टेट, मानगो निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6 महीने के साधारण कारावास और ₹3,90,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने सुनाया।
शादी के लिए टेंट बुक, बकाया भुगतान का चेक बाउंस
यह मामला गंगा टेंट हाउस, कदमा के प्रोपराइटर विनीत धीमान द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित था। मार्च 2022 में, मुकेश सिंह ने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह के लिए गंगा टेंट हाउस को ₹13,25,000 में टेंट, खानपान व अन्य प्रबंध का कार्य सौंपा था। कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन उन्होंने केवल ₹9,25,000 का भुगतान किया। शेष ₹3 लाख की राशि का चेक देने के बाद, जब उसे बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह बाउंस हो गया।
कोर्ट में केस, साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध
चेक बाउंस होने पर विनीत धीमान ने 22 अक्टूबर 2022 को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अदालत में मुकदमा दायर किया। इस केस में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिंह और बबीता जैन ने पक्ष रखा।
अदालत ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर मुकेश सिंह को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल और ₹3.90 लाख जुर्माना देने का आदेश दिया। निर्धारित समय पर आदेश का पालन न करने पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।






