जमशेदपुर
शहर के स्कूलों द्वारा अपने परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे कई माम्राले हैं लेकिन इस ऒर किसी के ध्यान नहीं जा रहा है। इसी तरह के एक मामले में साकची स्थित राजेन्द्र विद्यालय प्रबंधन द्वारा नियम विरुद्ध स्कूल परिसर में बैंक एवं ATM का संचालन कर उसका व्यवसायिक उपयोग करने का मामला उजागर हुआ है।
जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने इसके विरुद्ध जिला प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करायी थी। आयोग द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए राजेन्द्र विद्यालय साकची के स्कूल परिसर में संचालित हो रहे बैंक एवं ATM के जांच के आदेश पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को दिया है। हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा स-समय जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई। अब आयोग द्वारा मामले में सख्ती बरतते हुए, पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन, को SHOW CAUSE NOTICE (कारण बताओ नोटिस) जारी किया है। इसके साथ ही आयोग ने पत्र प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर मामले से जुड़े सभी अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल होने की स्थिति में आयोग द्वारा CPRC Act 2005 की धारा 14 के तहत आयोग में व्यक्तिगत रूप से स-शरीर स्पष्टीकरण देने हेतु उपस्थित होने हेतु SUMMON जारी करेगा।
गौरतलब है कि झारखंड नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की कंडिका 12 (1) (घ) में यह प्रावधान दिए गए हैं कि विद्यालय भवन या अन्य संरचना या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।