जमशेदपुर: बिष्टुपुर राम मंदिर कमेटी के एक गुट द्वारा हत्या की कोशिश करने के मामले में दर्ज कराए गए मुकदमे में 10 साल बाद न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। घटना वर्ष 2014 में राम मंदिर कमेटी के दोनो गुटों के AGM के दौरान घटी थी। उस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। उसमें पी प्रभाकर राव घायल हो गए थे, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया था। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष सीएच शंकर राव और उनके साथियों पर हत्या की कोशिश तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
यह मामला 10 साल तक कोर्ट में चला और आज जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 2 आभार वर्मा की न्यायालय से सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बरी होने वालो में सीएच शंकर राव, पीएल राव, बीआरसी राव और नागराजू शामिल हैं। चारों अभियुक्तों की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे ने की थी।