चांडिल: सरायकेला-खरसावां जिला के नीमडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत्त मंगलवार को गुंडा गांव के डिटांड़ टोला से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया। मामले में पुलिस को एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बासुदेव महतो के घर पर विस्फोटक पदार्थ एवं अवैध हथियार रखे होने की सूचना पर नीमडीह थाना प्रभारी तंजील खान ने सशस्त्र बल के सहयोग से घर में छापेमारी की। इस दौरान आरोपी के घर से 399 पिस जिलेटिन और एक अवैध देशी लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। आरोपी के द्वारा उक्त विस्फोटक पदार्थ एवं पिस्टल से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस विस्फोटक और पिस्टल जब्त करने के साथ ही आरोपी को थाने ले गई। इस अभियान में थाना प्रभारी तंजील खान, आरक्षी मोकलेसुर रहमान, टूना प्रसाद सिंह, राम बिंदडी सहित पुलिस बल शामिल थे।
सूत्रों की मानें तो अभियुक्त वासुदेव महतो ने पुलिस को पूछताछ के क्रम में बताया चांडिल के एक प्रतिष्ठित पत्थर कारोबारी को जिलेटिन पहुंचने वाला था। साथ ही उसने कई अहम सुराग दिए हैं। हालांकि थाना प्रभारी तंजील खान ने कहा कि यह अनुसंधान का विषय है। सूत्रों की मानें तो वासुदेव महतो द्वारा पुलिस को बताई गई बातों का सार ये है कि
चांडिल अनुमंडल अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन पत्थर खदान में लगा विस्फोट कर अवैध पत्थर निकाला जाता है। इसके बाद गुंडा, रसुनिया, भादुडीह, धातकीडीह, खोखरो, मुदीडीह, मानिकुई, कटिया आदि में सप्लाई की जाती थी। नियमानुसार खनन विभाग से विस्फोट कर पत्थर खनन के आदेश के बगैर जिलेटिन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके के लिए पर्यावरण विभाग की भी स्वीकृति आवश्यक है। इसके बावजूद धड़ल्ले से पत्थर खनन में जिलेटिन का विस्फोटक के तौर पर उपयोग किया जा रहा है।
ज्ञात हो कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन किया जा रहा है। इसकी रोकथाम हेतु कभी कभार जिले के संबंधित विभाग के आला अधिकारी गुप्त रूप से निरीक्षण के लिए भी खदानों पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके निरीक्षण का दायरा खदान तक ही सीमित रहता है। कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती होती है। इतनी भारी मात्रा में जिलेटिन का बरामद होना भी एक पुख्ता प्रमाण ही है जो चीख-चीख कर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की दास्तां को बयां कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने अपना काम बखूबी किया अब देखना यह दिलचस्प होगा खनन विभाग का दायरा खदान तक ही सीमित रहेगा या उससे आगे भी बढ़ेगा।