जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस नियमों के उल्लंघन को लेकर जिले की दो प्रमुख शस्त्र दुकानों पर कड़ा कदम उठाया है। जांच में वैध एवं सक्रिय शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं पाए जाने के कारण गोलमुरी स्थित Premier Arms Corporation तथा बिष्टुपुर स्थित A.T. Daw & Co. Arms and Ammunition Dealers का संचालन अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार इन दोनों दुकानों में अब शस्त्रों एवं कारतूसों के क्रय-विक्रय, मरम्मत कार्य तथा सुरक्षा या मरम्मत के उद्देश्य से नए शस्त्रों के भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में दोनों दुकानों को सील किया जा सकता है।
एक सप्ताह में हथियार वापस लेने का निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने अपने हथियार उक्त दुकानों में मरम्मत या सुरक्षार्थ जमा कर रखे हैं, वे एक सप्ताह के भीतर अपना शस्त्र वापस प्राप्त कर लें।
निर्धारित अवधि के बाद यदि कोई हथियार इन दुकानों में पाया जाता है, तो उसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक की होगी।
निर्देशों का पालन करने की अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते आदेशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।





