K. Durga Rao
रांची : भूमि घोटाले के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा प्रोविजनल बेल के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन को प्रोविजनल बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में कुछ देर के लिए शामिल होने की अनुमति दी है। अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि 6 मई को होने वाले श्राद्ध कर्म में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और न ही कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई।
रांची पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
मालूम हो 30 अप्रैल को की रांची प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन को प्रोविजनल बेल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने अपनी अपील में हाईकोर्ट से तीन दिनों की प्रोविजनल बेल मांगी थी। याचिका में उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति दी जाए। पिछले शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन हो गया था। उम्र के आखिरी पड़ाव में बीमारी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गयी थी। राजाराम सोरेन रांची में ही रहते थे।