जमशेदपुर
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध रूप से लगाये गये होर्डिंग्स को अब जिला प्रशासन द्वारा खुद हटाया जाएगा। इतना ही नहीं हटाने में जो भी खर्च होगा वह राशि भी होर्डिंग संचालकों से ही वसूली जाएगी। बताते हैं कि सभी होर्डिंग्स संचालक को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अब अगले 48 घंटे बाद होर्डिंग्स को हटा दिया जायेगा एवं होर्डिग हटाने में खर्च होने वाली राशि भी वसूली जायेगी। इसके साथ ही झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
सिटी में कई ऐसी जगहें हैं जहां राजनीतिक दलों द्वारा कब्जा कर वहां होर्डिंग लगा दिया गया है। सिदगोड़ा 26 नंबर रोड के पास तो बस स्टॉप के पास ही बांस खड़ी कर होर्डिंग लगाई गई है। इससे पता ही नहीं चल रहा कि वहां बस स्टॉप भी है। इसके साथ ही वहां दुकानदारों द्वारा सामने की जगह पर कब्जा कर फास्ट फूड और दूसरे व्यवसाय किए जा रहे हैं।
विदित हो कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्रान्तर्गत बिना अनुमति/अवैध रूप से लगाये गए होर्डिंग को स्वतः 48 घंटे के अंदर हटा लेना सुनिश्चित करने हेतु सूचना जारी की गयी थी एवं बिना अनुमति/अवैध रूप से लगाये गए होर्डिग को स्वतः 48 घंटे के अंदर हटा लेने हेतु नोटिस भी चिपकवाया गया था। उक्त के आलोक में अभी तक जिनका जवाब नहीं दिया गया है, उनके होर्डिग को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की कंडिका 171 (i) में उल्लेखित है कि “कोई भी व्यक्ति/विज्ञापन एजेंसी नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर कोई विज्ञापन/ प्रचार-प्रसार यथा-किसी जमीन, भवन, दिवाल, फ्रेम, छतरी ढांचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के ऊपर या उसपर न लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा। इसके साथ ही न किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी तरीके से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदषिर्तत कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।