राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के वकील ने मुझे वकालती नोटिस भेजा है. मैं यह नोटिस और भारत सरकार का सर्कुलर संलग्न कर रहा हूँ. सर्कुलर के अंतिम कंडिका पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि ग्लौक का 44 और 21 दोनों प्रतिबंधित है और यह जिसके पास है उससे जप्त कर सरकारी मालखाना में जमा करने का निर्देश है. उल्लेखनीय है कि निर्माता कम्पनी काउंटर मेजर टेक्नोलोजी का देश में एक ही डीलर है कोलकाता का जे बिस्वास एंड कं॰.
वकीलती नोटिस में बाक़ी जो बातें कही गई है, तर्क दिए गए हैं वे गलथेथरई हैं, बकवास हैं. ऐसी नोटिस की जगह कूड़ेदान में है. जहां तक इनके पहले मानहानि मुक़दमे की बात है आज तक मुझे कोर्ट की नोटिस नहीं मिली है. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि नोटिस आए, मुझे कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौक़ा मिले ताकि मैं कोर्ट को बता सकूँ कि ये जो करते, कहते रहते हैं उसके मुताबिक़ इनका कितना मान है और इसके आलोक में इनकी कितनी मानहानि हुई है.
मैं चुनौती देता हूँ कि ये मेरे द्वारा उठाये गये प्रतिबंधित हथियार रखने का विषय और साथ में अश्लील वीडियो चैट का विषय भी कोर्ट में ले जाएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए.