जमशेदपुर: पुलिस के कारनामे भी बड़े अजीब होते हैं।कभी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है, तो भी कभी कुछ ऐसे कारनामे भी अंजाम दे दिए जाते हैं, जो सोच से परे होते हैं। कुछ इसी तरह का कारनामा टेल्को पुलिस ने कर दिखाया है।नए मामले में टेल्को पुलिस ने भाजपा नेता को उन्मादी बताकर 107 का नोटिस भेजा है।पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बारीनगर के कुछ गौ तस्करों और कसाईयों के साथ साथ भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद को भी अभियुक्त बनाकर नोटिस भेजा है।टेल्को थाना के एक रिपोर्ट के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय ने मिस केस संख्या 221/2023 के आलोक में उक्त नोटिस जारी किया गया है।बुधवार सुबह 10.10 बजे टेल्को थाना ने भाजपा नेता को उनके आवासीय कार्यालय में नोटिस सौंपी।नोटिस के जरिए बुधवार को ही सुबह 10.30 बजे एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है।
इस नोटिस की प्रासंगिकता को चुनौती देते हुए भाजपा नेता अंकित आनंद ने जांच की मांग उठाई है।ट्वीट के मार्फत उन्होंने झारखंड सरकार के डीजीपी सहित जमशेदपुर एसएसपी से संज्ञान लेकर मामले में जांच कमेटी गठित करने का अनुरोध किया है।बीजेपी नेता ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि बारीनगर के गौ तस्करों और कलाइयों के साथ सूचीबद्ध कर के अभियुक्त बनाकर उनकी छवि खराब की जा रही है।कहा कि टेल्को पुलिस के कुछ अधिकारी जानबूझकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहे हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में राम भक्तों को प्रताड़ित करने और झूठे आरोपों में फंसाने का प्रचलन ज़ोरों पर है।पुलिस के तथ्यहीन अनुसंधान से अच्छे लोगों को परेशानी होती है।टेल्को थाना के रिपोर्ट में भाजपा नेता को धार्मिक उन्मादी बताया गया है, जबकि आजतक उनके विरुद्ध धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कांड किसी थाना में दर्ज नहीं है।पुलिस रिपोर्ट से असंतुष्ट जमशेदपुर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अंकित आनंद ने राज्य के डीजीपी से संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव को इस मामले की जानकारी देते हुए लिखा है की पुलिस प्रताड़ना और षड्यंत्र से आहत हूं।यह छवि दागदार बनाने का निम्नतम प्रयास है।जांच पूर्ण होने तक भाजपा नेता ने अपनी प्राथमिक सदस्यता को होल्ड पर रखने का आग्रह पार्टी के आला नेताओं से किया है।
अंकित आनंद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टेल्को थाना के पास उनपर आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होंगे। इस मामले में टेल्को पुलिस के विरुद्ध दूषित अनुसंधान करने और विधि द्वारा प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करने के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद भी दायर करने की बात उन्होंने कही।