जमशेदपुर: जोसना सोरेन हत्याकांड में आरोपी पति भुवन राम मांझी को सरायकेला के सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना और 10 साल कैद की सजा सुनाई। मामले में फैसला 2 साल बाद आया है ।
घटना साल 2020 की है। जादूगोड़ा निवासी रावण चंद्र सोरेन की बेटी जोसना सोरेन की शादी नीमडीह निवासी स्व. नंदलाल मांझी के पुत्र भुवन राम मांझी के साथ विगत 22 दिसंबर 2020 को आदिवासी रीति रिवाज के साथ हुई थी। जोसना के पिता रावण चंद्र सोरेन ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ससुराल वालों द्वारा जोसना के साथ मारपीट की जाने लगी। लड़के और उसके घर वालों के द्वारा पैसे की मांग भी होनी लगी थी। पैसे नहीं लाने पर जोसना को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। विगत 13 अप्रैल 2021 को आरोपी भुवन राम मांझी जो एसआईएसएफ का जवान है और चतरा में पदस्थापित था, सभी ने मिलकर गला दबाकर जोसना को मार डाला। मामले में परिजनों द्वारा 14 अप्रैल 2020 को केस किया गया था, जिसका फैसला 5 जून को आया।
क्या है मामला
जोसना के पिता के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को उनकी बेटी ने फोन कर बताया कि उसके पति और चाची द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। उसने वहां से ले जाने को कहा। पिता के मुताबिक रात होने के कारण वे लोग नहीं जा सके। फिर सुबह जोसना ने फोन कर जल्दी आने को कहा। कुछ देर बाद जोसना के पिता ने अपने दामाद भुवन को फोन किया तो उसने कहा कि वह बाहर है। तब उन्होंने जोसना को फोन किया तो उसका मोबाईल स्वीच ऑफ़ मिला। 1-2 घंटे बाद भुवन ने फोन कर बताया कि जोसना सीरियस है। दोपहर 2 बजे जब जोसना के परिजन पहुंचे तो पाया कि उसकी मौत हो चुकी है। जोसना के पिता रावण सोरेन ने कहा कि एक बार जब जोसना घर आयी थी तो उसने बताया था कि उसकी चाची सास पैसों की मांग करती है और उसकी पिटायी करती है। रावन के मुताबिक एक बार वे अपने दामाद को 50 हजार रुपए भी दे चुके थे । इसके बावजूद पति और चाची द्वारा उसे पीटा जाता था। इतना ही नहीं देवर भी गाली-गलौज करता था