जमशेदपुरः भाजपा महानगर के पूर्व प्रवक्ता अंकित आनंद को उन्मादी बताने वाले टेल्को थाना प्रभारी और एसआई के विरुद्ध बुधवार को भाजपा नेता ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आपराधिक शिकायतवाद दर्ज कराया।
शिकायतकर्ता की ओर से पक्षकार अधिवक्ता रविशंकर पांडेय ने न्यायालय को अवगत कराया की किसी भी आम नागरिक को धार्मिक उन्मादी बताकर उसके विरुद्ध बनावटी आपराधिक मामला चलाना एक गंभीर अपराध है। जिस प्रकार से इस मामले में बीजेपी नेता अंकित आनंद को जबरन बिना किसी आधार के धार्मिक उन्मादी बताकर 107 के मामले में घसीटा गया है, यह न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला कृत्य है बल्कि मानहानि का भी मामला बनता है।
विदित हो कि बीते 27 सितंबर 2023 को टेल्को थाना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई थी और भाजपा नेता को धार्मिक उन्मादी, उद्दंड और झगड़ालू प्रवृत्ति का बताते हुए सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार पासवान द्वारा जांच प्रतिवेदन अनुमंडल दंडाधिकारी को समर्पित किया गया था जिसे थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा द्वारा सत्यापित करते हुए अग्रसारित किया गया था। इस मामले में भाजपा नेता अंकित आनंद द्वारा दायर शिकायतवाद पर न्यायालय ने संज्ञान लिया।