जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कितनी जल्दी है, बर्मामाइंस में देखने को मिला। जमशेदपुर अंचल कार्यालय द्वारा एक अलग प्लॉट नंबर के नाम से नेटिस भेजा गया। जिसे नोटिस भेजा गया, उसका प्लॉट नंबर अलग था। इतना ही नहीं बाद में वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी कर दी गई। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और डीसी से शिकायत करते हुए मामले की जांच कर सीओ के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है। मामला बर्मामाइंस लालबाबा फाउंड्री स्थित कमर्शियल कैरियर्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ है।
इस संबंध में कमर्शियल कैरियर्स के निदेशक इंद्रजीत मल्लिक ने बताया कि विगत 7 जनवरी 2022 को जमशेदपुर सीओ कार्यालय से जेपीएलई के तहत किसी खोखा मलिक के नाम पर निकला आदेश कमर्शियल कैरियर्स के बर्मामाइंस स्थित कार्यालय पहुंचा। इसमें प्लॉट संख्या 455-पी से अतिक्रमण हटाने का आदेश था। उन्होंने कहा कि इस नोटिस पर न तो कमर्शियल कैरियर्स का नाम है और न ही सही प्लॉट नंबर का ही उल्लेख था।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सारे दस्तावेज भी सीओ कार्यालय को उपलब्ध कराए गए, लेकिन सीओ द्वारा एकतरफा आदेश निकाल दिया गया। मामले में उन्होंने जिला दंडाधिकारी के पास अपील दायर कर दी। इस बीच 26 अप्रैल 2022 को प्लॉट संख्या 403 पर हुए निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए ढाह दिया गया। इंद्रजीत मल्लिक ने बताया कि इससे उन्हें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में कमर्शियल कैरियर्स लिमिटेड द्वारा उपायुक्त से शिकायत करते हुए सीआरपीसी की धारा 195 के तहत सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
इस पूरे मामले में जमशेदपुर सीओ अमित श्रीवास्तव ने कहा कि लाल बाबा फाउंड्री टाटा लीज की जमीन है और उस पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा।