Mohit Kumar
दुमका नगर परिषद के जरुवाडीह में 17 वर्षीय नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आज कोर्ट ने हत्यारोपी शाहरुख हुसैन और मो. नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद से क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल है। लोगों का कहना है कि 2 साल बाद ही सही, लेकिन पीड़िता को न्याय मिल ही गया।
बता दें कि दुमका नगर परिषद क्षेत्र के जरूवाडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीय नाबालिग अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी गई है। घटना के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते 19 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया था।
गौरतलब है कि जरुवाडीह में बीते 23 अगस्त 2022 को एकतरफा प्यार में शाहरुख नामक युवक ने घर की खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर नाबालिग छात्रा अंकिता के शरीर में आग लगा दी थी। घटना में छात्रा करीब 95 प्रतिशत तक जल गई थी। बाद में गंभीर हालत में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अंकिता की मौत के बाद बजरंग दल, विहिप और भाजपा महिला मोर्चा ने दुमका बंद कराया था। आक्रोशित लोगों ने पूरे दिन दुमका में विरोध-प्रदर्शन किया था। वे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे।